पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना 2022 Insurance for Animal

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा एक साथ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2018-21 तक 3 लाख से अधिक ने पशुपालकों ने लगभग 6.42 लाख पशुओं का बीमा कर एक नया आयाम स्थापित किया है।

https://yojanagovernment.com

वित्तीय वर्ष 2020-23 में सरकार द्वारा 6 लाख पशुधन आबादी को बीमा से कवर करने का अधिकतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एपीएल(APL), एससी(SC) और बीपीएल (BPL) लाभार्थियों के पशुधन बीमा को कवर करने का लक्ष्य क्रमशः 4 लाख 1.30 लाख और 0.70 लाख रखा गया है।

Pandit Deendayal Upadhyay Samuhik Pashudhan Beema Yojana Insurance for Animals in English

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संक्षिप्त विवरण

पशु पालन करने वाले किसानों या पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना जो कि 1 साल के लिए सरकार ने बंद कर दी थी वह वापस से शुरू करी गई है।

योजना का नामपंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना
किसके द्वारा लांच की गईहरियाणा की राज्य सरकार द्वारा
किस विभाग के तहत आती है पशुपालन और डेयरी विभाग
लाभार्थीसभी पशुपालक कृषक/किसान
लाभअनुसूचित जाति (SC) के किसानों के पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा और अन्य श्रेणी के लाभार्थी किसान अपने बड़े पशुओं का बीमा प्रति वर्ष मात्र ₹100/200/300 प्रति पशुधन और अपने छोटे पशुओं के लिए प्रति पशुधन केवल ₹25 प्रति वर्ष का भुगतान कर सकते हैं।
योजना का पुनः प्रारंभ 30/5/2022
ऑफिशल वेबसाइटhttp://pashudhanharyana.com

बीमा योजना के तहत चयनित पशुधन

लाभार्थी इस योजना के तहत अपने पशु बीमा करा सकते हैं। योजना में निम्नलिखित दो प्रकार के पशुओं को वर्गीकृत किया गया है:-

बड़े पशुछोटे पशु
घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू और मवेशी भैंस, गाय, बैल आदि।भेड़ बकरी खरगोश सूअर आदि
नोट:- प्रत्येक परिवार (एक परिवार का अर्थ पति, पत्नी और आश्रित बच्चे) 5 पशुधन इकाइयों का बीमा करा सकते हैं। 1पशुधन = 10बड़ा जानवर या 10 छोटे जानवर।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत लाभ

  • सरकार द्वारा इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति (SC) के पशु पालकों का निशुल्क बीमा किया जाएगा।
  • अन्य श्रेणी के लाभार्थी पशुपालक अपने बड़े जानवरों का प्रति वर्ष मात्र ₹ 100/200/300 प्रति पशुधन और उनके छोटे जानवरों को ₹25 प्रति पशुधन प्रति वर्ष का भुगतान करके अपने जानवरों का बीमा सुनिश्चित कर सकते हैं।
  • शेष प्रीमियम राशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
  • पशुपालक अपने पशुओं का 1 साल से 3 साल के लिए बीमा करा सकते हैं लेकिन 3 साल के लिए पशुधन बीमा कराने के लिए हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य है।

प्रीमियम रेट

क्र.संख्याबीमा का समयप्रीमियम रेट्स
1.1 साल के लिए1.49%(15% एजेंट कमीशन सहित)
2.3 साल के लिए 4.28%(15% एजेंट कमीशन सहित)

निमित्त पशु की पहचान

  1. बीमा के समय बीमा कृत पशु को विशिष्ट पहचान संख्या (12 अंक) वाले पॉलीयूरेथेन लेजर- मुद्रित कान टैग के उपयोग से ठीक से और विशेष रूप से पहचाना जाना होगा।
  2. एप्लीकेटर और अतिरिक्त एप्लीकेटर पिन के साथ उपयुक्त संख्या में टैग जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  3. बीमा प्रस्ताव को प्रस्तावित करते समय, मालिक के साथ जानवर की एक तस्वीर और कान के टैग को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाले जानवर की तस्वीर ली जाएगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मूल्यांकन और बीमा राशि

पशुधन का बाजार मूल्य पशु से पशु, क्षेत्र से क्षेत्र और समय-समय पर भिन्न होता है। जांच करने वाले पशु चिकित्सक की सिफारिशों को बीमा की स्वीकृति के साथ-साथ दावों के निपटान के लिए भी एक उचित मार्गदर्शक के रूप में माना जाएगा।

पशुधन बीमा को कैसे प्राप्त करें

पशुधन बीमा में रुचि रखने वाले लाभार्थी SARAL http://saralharyana.gov.in पोर्टल या अपने निकटतम ई-सेवा केंद्र (सामान्य सेवा केंद्र,अंत्योदय केंद्र,अटल सेवा केंद्र और ई-दिशा केंद्र) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

बीमा के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है

  • परिवार पहचान पत्र (अनिवार्य)।
  • वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/ राशन कार्ड।
  • पशुधन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (एक पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा जारी)।
  • एससी (SC) और बीपीएल (BPL) का प्रमाण पत्र (सामान्य श्रेणी में लागू नहीं)।
  • पशुधन टैग (12 अंक और बारकोड) के साथ लाभार्थी के साथ एक तस्वीर और तभी तरफ से पशुधन की एक स्पष्ट तस्वीर होना जरूरी है।
  • नवीनतम बैंक पासबुक की प्रति।
  • रद्द किए गए बैंक चेक की प्रति।
  • पैन कार्ड कॉपी।

पशुधन बीमा का दावा कैसे करें

टोल फ्री नंबर न्यू इंडिया द्वारा 1800 419 1415 और मोबाइल नंबर 8448485917, 97170 59270 उपलब्ध कराए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद /हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड पशु के मामले में लाभार्थी को 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। बीमा के दावों के निपटान के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा केवल 4 दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  1. FIR(प्रथम सूचना रिपोर्ट) बीमा कंपनी के साथ दावा प्रपत्र के साथ उचित रूप से भरी हुई हो।
  2. बीमा योजना।
  3. क्षेत्र के पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
  4. लाभार्थी के अभी के बैंक खाते के विवरण के साथ इयर टैग का होना अनिवार्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न:01 क्या दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना सभी के लिए मुफ्त है?

उत्तर:- नहीं, यह स्कीम अनुसूचित जनजाति (SC)के किसानों के लिए ही मुफ्त है।

प्रश्न:02 पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का लाभ कौन ले सकते हैं ?

उत्तर:- यह योजना सभी पशुपालकों के लिए है है जो हरियाणा में रहते हैं।

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