मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri udyam Kranti Yojana) मध्य प्रदेश सरकार 2024

Mukhyamantri udyam Kranti Yojana

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना :-मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की है। जिससे युवा स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सके तथा अन्य को भी रोजगार प्रदान कर सके। इस योजना के अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को रन पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

इस योजना प्रारंभ 10 जनवरी 2022 से हुआ। इस युवा प्रोत्साहित होंगे और स्वयं रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

Mukhyamantri udyam Kranti Yojana

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का सामान्य विवरण

योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
योजना का प्रारंभ10जनवरी 2022
योजना का प्रकारराज्य स्तरीय
लाभार्थीमध्यप्रदेश के युवा
राज्य मध्य प्रदेश
उद्देश्यशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना
ऑफिशल वेबसाइटhttps://mpmsme.gov.in
https://samast.mponline.gov.in/

पात्रता

  • युवा मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक को इस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए या इससे कम होगी।
  • अगर आवेदक कर का भुगतान करता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्ष की आय का विवरण आवेदन के साथ देना होगा।
  • इससे योजना का लाभ केवल उसे ही मिल पाएगा जिसका किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में डिफॉल्टर न हो।
  • इस योजना के लाभ के लिए आवेदक किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
  • आवेदक केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकेगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेज की जरूरत होगी:-

  • परियोजना की रिपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिका (न्यूनतम आठवीं कक्षा)
  • भूमि /भवन किरायानामा
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कोटेशन

योजना के अंतर्गत न्यूनतम व अधिकतम धनराशि

उद्योग के लिए न्यूनतम व अधिकतम राशि निर्धारित की है, जो निम्न प्रकार है:-

उद्योग का प्रकारन्यूनतम राशिअधिकतम राशि
विनिर्माण/मैन्युफैक्चरिंग उद्योग50 हजार50 लाख
सर्विस एवं रिटेल उद्योग50 हजार25 लाख लाख

योजना के अंतर्गत धनराशि का वितरण

  • लाभार्थी को बैंक द्वारा योजना प्रारंभ होने के बाद वितरित ऋणों के संबंध में 3 प्रतिशत हर साल की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जाएगा।
  • इस योजना के दौरान लाभार्थी का ऋण खाता डिफॉल्ट/एनपीए /NPA(नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब लोन लेने के बाद जब कर्ज डाटा किस्त चुकाने में सक्षम नहीं होता तो बैंकों की रकम फंस जाती है और बैंक इसे एनपीए घोषित कर देता है।) बना रहता है तो उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान सहायता नहीं दी जाएगी।
  • ब्याज की राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को SAMAST website(https://samast.mponline.gov.in/) पर जाकर आवेदन करना होगा:-

  • फिर हमारे सामने इस प्रकार होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन करें के ऊपर क्लिक करना है।
  • तो इस प्रकार आपके सामने एक नई इमेज खुलेगी।
  • तो इसमें आपको create new profile पर क्लिक करना है।
  • अब इस प्रकार आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिस पर आपको अपने बारे में सारी डिटेल्स डालनी है।
  • फिर next पर क्लिक करें।
  • आपके आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी।
  • अब आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर आवेदन फार्म खुल जाएगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा इसके पश्चात आपको submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

FAQ

प्रश्न:-मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य से संबंधित है?

उत्तर:-मध्य प्रदेश सरकार

प्रश्न:-क्या इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को अलग से होगा ?

उत्तर:-नहीं इस योजना का लाभ सभी को बराबर मिलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *