PM Matru Vandana Yojana (पीएम मातृ वंदना योजना)भारत देश के सभी जिलों में 01 जनवरी , 2017 से भारत सरकार के द्वारा लागू की गई। भारत में रहने वाली ज्यादातर महिलाओं में पोषण की कमी और एनीमिया की शिकायत होती है। गर्भावस्था मे महिलाओं को संपूर्णरूप से पोषण मिलने पर बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। अगर गर्भावस्था मे बच्चों के पोषण में कमी रह जाती है तो वह पोषण की कमी बच्चों के जीवन के अंत तक चलता है । इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने जच्चा- बच्चा के लिए “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” का प्रारंभ किया है।
PM Matru vandana Yojana (PMMVY) केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाली एक योजनाहै, जो लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण(DBT) के उद्देश्य से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (UT) को खाते में अनुदान सहायता प्रदान करेगी।
PM Matru vandana Yojana का सामान्य विवरण
PM Matru vandana Yojana का सामान्य विवरण निम्न प्रकार है:-
योजना का नाम | PM Matru vandana Yojana(PMMVY) |
योजना का प्रकार | केंद्र स्तरीय |
योजना का उद्देश्य | गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं को सही पोषण स्तर व आराम प्रदान करना। |
योजना का प्रारंभ | 1 जनवरी, 2017 |
योजना की राशि | 5000 रुपये |
लाभार्थी | सभी गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिला। |
आवेदन की प्रक्रिया | online/offline |
ऑफिशल वेबसाइट | https://pmmvy.wcd.gov.in/ |
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य
इसी योजना का उद्देश्य निम्न प्रकार है:-
- इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं मजदूरी करती हैं उनकी मजदूरी की क्षति के बदले में नगद राशि को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करना जिससे महिलाएं पहले जीवित बच्चों के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि से गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से काफी हद तक महिलाओं को शारीरिक विश्राम करने में मदद मिलेगी।
PM Matru vandana Yojana ( PMMVY) का लाभ कौन-कौन उठा सकता है
इस योजना का लाभ उठाने वाले लक्षित लाभार्थी निम्न प्रकार है:-
- इस योजना के अंतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं जो केंद्र वह राज्य सरकार या उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानूनके अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है वह महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इन महिलाओं को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजनाके लिए पात्र है।
- इस योजना के अंतर्गत 2017 के बाद प्रथम जीवित बच्चों से संबंधित सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होगी।
- ऐसी योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
पीएमएमवीवाई के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि
योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा।पीएम मातृ वंदना योजना के अतर्गत मिलने वाली राशि निम्न प्रकार है:-
1. | प्रथम किश्त | 1000 रुपए | गर्भधारण के समय से पंजीकरण कराने पर |
2. | द्वितीय किश्त | 2000 रुपए | गर्भधारण के 6 महीने बाद |
3. | तृतीय किश्त | 2000 रुपए | बच्चों के जन्म का पंजीकरणकरने पर तथा बच्चों को बीसीजी, OPV,DPT तथा हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के पश्चात |
पीएम मातृ वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- लाभार्थी व उसके पति का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- टीकाकरण के विवरण के साथ MCP card(मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड)।
- बैंक और पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटो।
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
- एक्नॉलेजमेंट स्लिप।
PMMVY की कुछ विशेष परिस्थितियों में भुगतान
- यदि लाभार्थी महिला 3 किस्तों के लिए सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन शिशु 6 महीने की आयु से अधिक जीवित नहीं रहता है तो उसे तीसरी किस्त दी जाएगी।
- यदि लाभार्थी महिला के जुड़वा/तीन/चार बच्चों का एक साथ जन्म होता है, तो इस परिवार में पहला जीवित बच्चा माना जाएगा।
- किसी भी कारणवश लाभार्थी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाता है तो लाभार्थी आधार संख्या या एमसीपी कार्ड और एक्नॉलेजमेंट स्लीप दिखाकर योजना की शेष किश्त प्राप्त कर सकता है।
- अगर लाभार्थी द्वारा झूठे दावे किए गए हो तो उस मामले में, उसे भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी। वह कानून के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।
पीएम मातृ वंदना योजना में लाभार्थी को भुगतान
सभी लाभार्थी जिन्होंने आवेदन किया है और जो सभी शर्तों की पालना करते हैं। उन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उनके आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके बैंक/डाकघर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा राशि का भुगतान प्राप्त होगा।
- पैसों का भुगतान केवल बैंक/डाकघर खाते में DBT के माध्यम से होगा।
- राशि का भुगतान “नकद” या “चेक” के रूप में नहीं किया जाएगा।
- धनराशि को भेजने का तरीका बैंकों और डाकघरों के माध्यम से ही होगा जो PFMS पर ऑन-बोर्ड होगा।
पीएम मातृ वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
पीएम मातृ वंदना योजना मैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-
- मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को उस विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यरत विभाग के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र\अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में योजना के पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- पंजीकरण के लिए लाभार्थी को सभी प्रकारसे पूर्णनिर्धारित आवेदन पत्र 1-A, संबंधित दस्तावेजों और उसके और उसके पति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचन /सहमति के साथ आंगनवाड़ी केंद्र/ अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। फार्म जमा करते समय लाभार्थी को अपने और अपने पति के लिखित सहमति के साथ आधार विवरण अपने/पति/परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर और अपने बैंक/डाकघर खाते का विवरण जमा करना होगा। फॉर्म आवेदन पत्र नीचे दिया गया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस फॉर्म को आप आंगनवाड़ी या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना पत्र भरना होगा और उसे आंगनबाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जमा करना होगा। लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम से एक्नॉलेजमेंट रसीद प्राप्त करनी चाहिए।
अक्सरपूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न क्या निजी अस्पताल में प्रसव कराने वाले लाभार्थी पीएम मातृ वंदना योजना का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर:-नहीं, क्योंकि केवल सरकारी अस्पतालों के पास एमसीपी कार्ड को पंजीकृत/ अपडेट करने का अधिकार है। इसलिए निजी अस्पताल में इस योजनाका लाभ नहीं उठाया जा सकता है।