PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY):- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता (वेस्ट बंगाल) से शुरू की। एक सामान्य आय वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। यह योजना नागरिकों के भलाई के लिए है। यह योजना आने वाले शारीरिक जोखिमों, हानियां और पैसे की अनिश्चितता से मानव जीवन की रक्षा करती है। इस योजना का उद्देश्य सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय कमजोरी को मिटाया जा सके। यह योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, जो वित्तीय सुविधा से वंचित है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना का सामान्य विवरण
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पीएम सुरक्षा बीमा का सामान्य विवरण निम्न प्रकार है:-
योजना का नाम | PM Suraksha Bima Yojana(PMSBY) |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
योजना का उद्देश्य | वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना |
योजना का प्रारंभ | 9 मई 2015 |
योजना का लाभ | ° दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर ₹2 लाख ० और आशिक विकलांगता पर ₹1 लाख |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन और ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | https://jansuraksha.gov.in/forms-pmsby.aspx |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) क्या है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एकवर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के किसी कारणवश मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष है इस योजना का लाभ उठा सकता है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) की विशेषता
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा कवर प्रदान करती है।
- इस योजना में एक साल का बीमा कर होगा जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकेगा।
- इस योजना में भाग लेने वाले बैंक व डाकघर अपने ग्राहकों के लिए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
PM Suraksha Bima Yojana के लिए कौन पात्र है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पात्रता के निम्न मापदंड है:-
- भारत का कोई भी नागरिक इस योजना के लिए पात्र है।
- इस योजना में भाग लेने के लिए खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच है उनका व्यक्तिगत खाता बैंक या डाकघर में होना चाहिए।
- तथा उन्हें इस योजना में शामिल होने के लिए ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी जिससे उन्हें इस योजना में जोड़ा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दस्तावेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है:-
- लाभार्थी के पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
- पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ।
- आधार से लिंक बैंक या डाकघर खाता होना चाहिए।(अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघर में बहुत सारे खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही योजना लाभ उठा सकता है)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा
प्रधानमंत्री बीमा योजना का निम्न फायदे हैं:-
लाभ | बीमा राशि | |
1. | मृत्यु | ₹2 लाख |
2. | दोनों आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से और अपूर्ण शक्ति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि | ₹2 लाख |
3. | एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्ण हानि या एक हाथ या पैर में डके उपयोग की हानि | ₹1 लाख |
पीएम सुरक्षा बीमा योजना में कवर की समाप्ति
पीएम सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना कवर की समाप्ति निम्नलिखित कारण से हो सकती और इसके तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा:-
- अगर लाभार्थी ने 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
- बैंक/डाकघर में खाता बंद होना यह बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
- यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक /डाकघर खाता तक ही सीमित रहेगा और डुप्लीकेट बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त हो जाएगा।
- यदि किसी तकनीकी कारणों जैसे कि देय तिथि पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण बीमा कवर बंद हो जाता है, तो इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर फिर से शुरू किया जा सकता है जो निर्धारित शर्तों के अधीन है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर निलंबित रहेगी और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगी।
- सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया गया है, जैसे कि हर साल मई मे, और उसी महीने में बीमा कंपनी को दे राशि का भुगतान करेंगे।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम
इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष 20 रुपए और उसके बाद 12 रुपए प्रतिवर्ष अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु या स्थाई विकलांगता होती है तो उसे ₹2 लाख और स्थाई आशिक विकलांगता होती तो एक लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है।
अक्सर पूछ जाने वाले प्रश्न
प्रश्न:-1 क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भूकंप बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मृत्यु /विकलांगता को भी कवर किया जाता है?
उत्तर:- प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटना के समान होती है, इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली कोई भी मृत्यु /विकलांगता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) के अंतर्गत कवर की जाएगी।
प्रश्न:-2 क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आत्महत्या/हत्या को भी कवर किया जाएगा?
उत्तर:- इस योजना के अंतर्गत आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को कर नहीं किया जाएगा। लेकिन हत्या से होने वाली मृत्यु को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।